डिजिटल डेस्क : कोरोना के नए रूप ‘ओमाइक्रोन’ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने संशोधित यात्रा दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह बदलाव Omicron वेरिएंट पर नजर रखने और इसे रोकने के लिए किया गया है। वहीं, केंद्र ने उन देशों की सूची भी जारी की है, जहां ओमाइक्रोन के मामले सामने आए हैं। पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश भी सूची में हैं। जिससे देश पूरी तरह अलर्ट है।बता दें कि कोरोनावायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने को लेकर सतर्क हो गई है। केंद्र ने रविवार को लगभग एक दर्जन देशों को जोखिम में डालते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए। वहीं, टीकाकरण कराने वालों को दी गई छूट भी रद्द कर दी गई है। बता दें कि डेढ़ साल से अधिक समय के बाद, भारत सरकार ने 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की।
जोखिम वाले देशों की सूची
सूची में वे देश हैं जहां ओमाइक्रोन मामला पाया गया था। वैरिएंट पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और तब से यह कई देशों में फैल गया है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, यूनाइटेड किंगडम और पूरे यूरोप समेत 11 देशों को जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजरायल शामिल हैं।
इन देशों के लिए क्या होंगे नियम
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्च जोखिम वाले देशों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारत आने पर आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। साथ ही यात्रियों को एयरपोर्ट से निकलने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले नतीजों का इंतजार करना होगा। जो भी यात्री कोरोना से संक्रमित पाया जाएगा उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर ओमाइक्रोन वैरिएंट की पुष्टि हो जाती है, तो आपको तब तक आइसोलेशन में रहना चाहिए जब तक कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव न आ जाए। कोरोना मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के लिए दूसरे वर्जन पर छोड़ा जा सकता है।
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साथ ही सूची में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। यात्रियों को कोरोना निगेटिव आने के बाद भी अपने होम क्वारंटाइन में रहना होगा और आठ दिन बाद दोबारा कोरोना टेस्ट कराना होगा। उसके बाद अगर कोरोना पॉजिटिव है तो कोविड-19 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना होगा। इन यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी देनी होगी।