Sunday, April 13, 2025
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ज्ञानवापी विवाद : यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल

 वाराणसी :  ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश नहीं हो सकेगी। अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। इसके पीछे की वजह 15 घंटे की वीडियोग्राफी और करीब 1500 फोटो बताई जा रही है। यह डाटा इतना ज्यादा है कि इसकी फाइल अभी नहीं बनाई जा सकी है। इसके लिए दो और दिन मांगे गए हैं। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर और समय मांगा है।

यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल

ज्ञानवापी मामले में UP सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। DGC सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने तीन मांगें की हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद स्थित जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है, उसके चारों तरफ पाइप लाइन और नल हैं। उस नल का उपयोग नमाजी वजू के लिए करते हैं। तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए।ज्ञानवापी के सील हुए क्षेत्र में शौचालय भी हैं, उनका उपयोग नमाजी करते हैं। अब उन्हें वहां नहीं जानें दिया जा रहा है, ऐसे में उनकी व्यवस्था की जाए।सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं। ऐसे में उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ा जाए।

सुप्रीम कोर्ट में भी सर्वे रोकने की याचिका पर सुनवाई आज

सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले को देखेगी।

13 मई को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट फुजैल अहमदी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को तुरंत रोकने की याचिका दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले इससे जुड़ी फाइलें देखी जाएंगी। इसके बाद कुछ फैसला लेंगे। आज इस पर सुनवाई होगी।

हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची

ज्ञानवापी में सर्वे मामले में अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हिंदू सेना ने अर्जी दाखिल करते हुए ज्ञानवापी मामले में मसाजिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने और मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी 16 मई को दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत पूजा करने का पूरा अधिकार है। इसलिए हमें अदालत की सहायता करने की अनुमति दी जाए। मसाजिद कमेटी की याचिका अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

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शिवलिंग मिलने का किया गया दावा

ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की शुरुआत 14 मई को हुई थी। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। हिंदू पक्ष के दावे पर अदालत के आदेश से उस जगह को सील कर दिया गया है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे का खंडन करते हुए उसे फव्वारा बताया है। साथ ही, यह भी कहा है कि वह जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सर्वे के तीसरे दिन की पूरी खबर क्लिक कर पढ़ें

 

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