Sunday, April 6, 2025
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पेगासस में हलफनामा दाखिल नहीं करेगी सरकार, केंद्र के रवैये से नाखुश सुप्रीम कोर्ट

 डिजिटल डेस्क : पेगासस जासूसी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया जाना है. सरकार ने कहा है कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक पैनल बनाने के लिए तैयार हो गया।

वहीं मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने सरकार की प्रतिक्रिया पर असंतोष जताया और कहा कि हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या कोई स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर सकता है. क्या सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है? क्या यह कानूनी रूप से किया गया था? अगर सरकार हलफनामा जमा नहीं करना चाहती है, तो हमें एक आदेश पारित करना होगा।

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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुरक्षा और सैन्य एजेंसियां ​​आतंकी गतिविधियों की जांच के लिए तरह-तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं. अगर सरकार इसे सार्वजनिक करती है, तो इसका दुरुपयोग आतंकवादी या राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा किया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि इससे आतंकियों का पता नहीं चल पाएगा। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार निगरानी से संबंधित सारी जानकारी एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति के समक्ष रखने को तैयार है, जो अदालत को रिपोर्ट कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, “आप बार-बार उसी बिंदु पर जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार अब तक क्या कर रही है। हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी सीमित सरोकार जनता से है। समिति की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं है। हलफनामे का उद्देश्य हमें यह बताना है कि आप क्या कर रहे हैं।

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