सुल्तानपुर :मोहम्मद अफसर: इसौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश पांडेय “बजरंगी” ने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के रिकाउंटिंग की मांग उच्च न्यायालय में उठाई है। ओमप्रकाश पांडेय “बजरंगी” की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है कि 20 मई को 10.15 Am तक लिखित जवाब के सारे साक्ष्य के साथ उपस्थित हों। उच्च न्यायालय का आदेश पारित होने के बाद इसौली विधानसभा की राजनीति का “पारा” इस “तपश” भरी गर्मी में और बढ़ गया है, चर्चाओं का बाजार गर्म है।
गौरतलब हो कि 10 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई। इसौली विधानसभा की हुई मतगणना राउंड प्रति राउंड रोमांचक रही बहुतेरे चक्र में भाजपा के ओम प्रकाश पांडेय बजरंगी आगे रहे जिसमें भाजपा प्रत्याशी बजरंगी ने रिटर्निंग ऑफिसर से तीन बार लिखित रूप से ईवीएम के 29 वे व 30 वे राउंड की मतगणना के साथ वैलेट पेपर की रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश पांडेय के तीनों शिकायती पत्रों को खारिज कर दिया।
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काफी हो-हल्ला के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने 10 मार्च की देर रात 269 वोटों से सपा प्रत्याशी रहे मोहम्मद ताहिर खान को जीत का प्रमाणपत्र दे दिया मतगड़ना से असंतुष्ट भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश पांडेय “बजरंगी” ने न्यायालय की शरण ली जिसमें उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को 04 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया उच्च न्यायालय ने हिदायत दी की 7 रनिंग डे में नोटिस को तामिल कराया जाए। साथ ही लीडिंग अखबार में विज्ञापन भी प्रकाशित कराय जाए नोटिस शामिल होने के बाद 13 अप्रैल 2022 को उच्च न्यायालय ने एक आदेश फिर जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि 20 मई को 10.15 मिनट पर सब लिखित जवाब सारे साक्ष्य के साथ उच्च न्यायालय को प्रेशित करे इस आदेश के बाद इसौली विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में “गर्माहट” आ गई है.
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