लखनऊ : इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दें कि यह याचिका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंसा और आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के संदेह में लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ दायर की गई है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की अपील की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा है कि आपराधिक मामलों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, घरों को गिराने को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया गया है.जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि इस तरह की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाए. याचिका में कहा गया है कि अदालत ऐसी कोई स्थायी त्वरित कार्रवाई न करने का निर्देश जारी करे. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कोर्ट से मांग की है कि सजा के तौर पर किसी भी रिहायशी मकान को तोड़ा नहीं जा सकता.
अमित शाह को भी लिखा पत्र
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि जमीयत उलमा-ए-हिंद विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आज अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि देश का संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है।वहीं, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर मौलाना मदनी ने लिखा, ‘जमीयत उलमा-ए-हिंद में बुलडोजर की राजनीति है, जो अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को तबाह करने के लिए शुरू की गई है.
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा था। इसमें अमित शाह ने मुस्लिम घरों और अन्य संपत्तियों पर बुलडोजर के मुद्दे को चिंता का विषय बताया था. पत्र में कहा गया है कि मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है.
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अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई
गौरतलब है कि यूपी में पिछले कुछ समय से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है. वहीं, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर के जरिए कार्रवाई देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस में पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. इसके बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों के घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया है.