डिजिटल डेस्क : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में राहत मिली है। अब आर्यन को हर शुक्रवार को मुंबई के एनसीबी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त रद्द कर शाहरुख खान को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब भी एसआईटी समन करती है, उन्हें दिल्ली में पेश होना पड़ता है। बता दें कि इस शर्त को खारिज करने के लिए आर्यन खान ने कोर्ट से गुहार लगाई थी।
शाहरुख ने दिया पूरा जोर
आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मामले में कई कदम उठाए गए हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान ने शूटिंग छोड़ दी और खबर मिलते ही स्कॉटलैंड से भारत आ गए और तब से उनकी पूरी कानूनी टीम आर्यन को जमानत देने की कोशिश कर रही है।
कई शर्तों पर मिलती है जमानत
आर्यन खान को जब जमानत दी गई तब भी कई शर्तें पूरी की गईं, जिनमें से एक यह शर्त थी। आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होना पड़ता था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद उसे अब ऐसा नहीं करना पड़ता था। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को जब वह एनसीबी कार्यालय आते थे तो उन्हें मीडिया से घेर लिया जाता था और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता था.
आर्यन के आवेदन में यह तर्क दिया गया है
आर्यन की याचिका में कहा गया है कि चूंकि मामले की जांच दिल्ली में एक विशेष जांच दल को स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय में उपस्थिति में ढील दी जा सकती है। आर्यन खान को मुंबई के एक समुद्र तट पर एक क्रूज पार्टी पर एनसीबी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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एरियन को क्रूज पार्टी से गिरफ्तार किया गया था
सुपरस्टार के बेटे आर्यन पर अवैध ड्रग्स रखने, इस्तेमाल करने, बेचने और खरीदने का आरोप है। उन पर साजिश रचने और दूसरों को ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आर्यन, उसके दोस्त अरबाज बानिक और मॉडल मूनमून धमेश के बीच ड्रग संबंधी अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है।