डिजिटल डेस्क : बुलंदशहर के सियाना में 2018 की हिंसा के आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। सिएना में हुई हिंसा के मामले में जिला पंचायत सदस्य समेत 36 आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. मंगलवार को एडीजे कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया। आरोपियों में जिला पंचायत सदस्य व बजरंग दल नेता योगेश राज भी शामिल हैं। योगेश राज समेत पांच आरोपियों पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है. हिंसा के दौरान सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई थी।
बता दें कि हाल ही में दंगों के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के नेता और जिला पंचायत के एक सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में सरेंडर किया है. 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना में गोहत्या के बाद हिंसा और हंगामा हुआ था. तत्कालीन साइना कोतवाली इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने घटना के सिलसिले में 44 लोगों को जेल भेज दिया है और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है.
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इससे पहले बुलंदशहर की सियाना कोतवाली पुलिस ने मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, सरकार ने अनुमति दी थी, लेकिन अब अदालत में आवेदन किया जा सकता है. हिंसा मामले की एसआईटी जांच के बाद पुलिस के पास प्राथमिकी में 27 नाम और 60 अज्ञात आरोपी थे। साथ ही कथित गोहत्या मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. जमानत पर रिहा हुए तीन दोषियों की मौत हो चुकी है। दोनों आरोपियों का मामला पोक्सो कोर्ट और जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है.