लखनऊ : सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान लंबे समय से जमानत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते उनकी घर वापसी नहीं हो पा रही है. अब जब सीतापुर जेल में बंद सपा नेता को शत्रु संपत्ति मामले में भी जमानत मिल चुकी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है.
17 मई को अगली सुनवाई
सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने कहा, ‘एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया. ऐसा क्यों? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं.’ इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा, ‘यह गलत धारणा है. हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे.’ अब इस मामले की सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
1 लाख रुपए के मुचलके और दो प्रतिभूति पर मिली जमानत
दरअसल, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने आजम खान के ऊपर चल रहे शत्रु संपत्ति के मामले में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके और दो प्रतिभूति पर जमानत दे दी है. हालांकि हाल ही में एक अन्य मामले में एफआईआर दर्ज होने के कारण अभी आजम खान को सीतापुर जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी.
आजम खान को जमानत के बाद भी क्यों नहीं मिली रिहाई
दरअसल, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आजम खान पर एक अन्य मामला दर्ज किया गया है. सपा नेता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होनी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत दे दी है.
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आजम खान पर कुल 88 मामले दर्ज
सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ कुल 88 मुकदमे दर्ज हुए हैं. शत्रु संपत्ति के मामले को मिलाकर उन्हें 87 मामलों में अब तक जमानत मिल चुकी है. आजम खान बीते 26 महीने से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं. आजम खान के वकील उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी घर वापसी कराने में अब तक सफल नहीं हो सके हैं.