Wednesday, April 16, 2025
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काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट ने कमिश्नर किया नियुक्त

काशी : काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है. नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर-मस्जिद परिसर का दौरा करेगी और वीडियोग्राफी करेगी. कोर्ट ने इस दौरान सुरक्षाबल तैनात करने का आदेश दिया है. काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है. दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कमिश्नर को नियुक्त करने के फैसला किया है.

यह भी जानें…
विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई की गई थी. काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता ने कहा था कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने से संपत्ति का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता. विवादित भगवान विश्वेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग से अब तक चला रहा है. भगवान विश्वेश्वर विवादित ढांचे में विद्यमान हैं. मंदिर प्राचीन है और उसका निर्माण 15वीं सदी से पहले का है. वहीं, इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया के समक्ष अधिवक्ता ने कहा कि वक्फ एक्ट में संपत्ति का पंजीकरण हो जाने मात्र से गैर मुस्लिम लोगों को उस संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. ऐसी संपत्तियों में गैर मुस्लिम लोगों का संपत्ति से अधिकार खत्म नहीं हो जाता.

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