Corona Se Hui Mauton Par De Sakte Hain Muawza- Supreme Court , corona se hui maut par muawza dene par kya boli sarkarein , corona ke karan jaan gawane par muawze ko lekar supreme court me sunwai , sc on corona patients deaths
कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। जिसमें केंद्र ने कहा है कि कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को सरकार चार लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। आपदा कानून के आधार पर अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि पर लागू होता है। सरकार का मत है कि यदि एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए तथा दूसरी पर नहीं, तो यह सही नही होगा। Corona Se Hui Mauton
यदि मुआवजा दिया गया तो राज्यों का फंड समाप्त हो जाएगा
183 पेज के एफिडेविट में केंद्र द्वारा यह भी बोला गया है कि इस प्रकार का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के माध्यम से होता है। यदि राज्यों को प्रत्येक मौत के लिए चार लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया, तो उनका पूरा फंड ही समाप्त हो जाएगा। जिससे कोरोना के विरुद्ध की जा रही लड़ाई के साथ बाढ़ तथा चक्रवात जैसी विपदाओं से भी लड़ना असंभव हो जाएगा।
कोरोना से हुई सभी मौतों को सर्टिफाइड करेंगे : कोर्ट
Corona Se Hui Mauton
केंद्र द्वारा कोर्ट को बताया गया कि कोरोना से होने वाली सारी मौतों को कोरोना मौत के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए। फिर वह मौतें चाहे कहीं भी क्यों न हुईं हों। इसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छह से अधिक राज्यों में कोरोना के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों में धांधली के मुद्दे को उठाया गया था। पिछले दिन देर रात कोर्ट में पेश किए गए एफिडेविट में सरकार ने बोला कि केस में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी।
अब तक केवल हॉस्पिटल्स में हुई कोरोना मरीजों की मौत को ही कोरोना मौत के रूप में दर्ज किया जाता था। इसके अलावा घर पर अथवा हॉस्पिटल की पार्किंग व गेट पर होने वाली मौतों को भी कोरोना रिकॉर्ड में नहीं जोड़ा जा रहा था। इस कारण मौत के आंकड़ों में विसंगतियां देखने को प्राप्त हो रही थीं। Corona Se Hui Mauton
सरकार का मत
महामारी के कारण 3.85 लाख से अधिक लोगों की जान चली गयी। ये आंकड़ा आगामी दिनों में और भी ज्यादा हो सकता है। मुआवजा देने से कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई तथा स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च पर प्रभाव पड़ सकता है।
इस वक्त केंद्र तथा राज्यों को राजस्व कम प्राप्त हो रहा है। इन हालातों में कोरोना के कारण हुई मौतों के लिए 4 लाख रुपए का भुगतान करना बेहद मुश्किल है। यदि राज्यों को इसके लिए मजबूर किया गया, तो आपदा प्रबंधन के अन्य आवश्यक कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा।
इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को 22 हजार 184 करोड़ रुपये एसडीआरएफ में प्रदान किये गए । जिसका एक बड़ा भाग कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में खर्च हो रहा है। केंद्र द्वारा 1.75 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया गया है। इस पैकेज में गरीबों को फ्री राशन के साथ वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को डायरेक्ट पैसे देने, 22.12 लाख फ्रंटलाइन कोरोना कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने जैसे कई विषय सम्मिलित हैं।
21 जून को होगी अगली सुनवाई
Corona Se Hui Mauton
कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने हेतु उच्चतम न्यायालय में याचिका पेश की गई थी। जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर कोरोना की वजह से हुई मौतों के लिए चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय इस केस की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।
Written By : Aarti Vishwakarma
यह भी पढ़ें
2022 Tak Vayusena Me Pahunch Jayenge 36 Rafale – Air Force Chief RKS Bhadauria
UP Me Badh Ka Khatra , Jaaniye Uttar Pradesh Ke Kin Jilon Me Hai Baadh Ka Khatra
Astrageneka Ne Sarkar Ke Covishield Ke 2 Dose Ke Beech Gap Badhane Ke Faisle Ka Samarthan
Nahi Rahe Flying Sikh Milkha Singh , Jaaniye Kaise Hua Nidhan , Aur Inke Jeevan Se Judi Khas Baatein
Duniya Ka Sabse Mahenga Aam , MP Ke Kisan Ne Suraksha Me Lagaye Guards Aur Kutte
19 June 2021 Coronavirus Cases Updates In India , Jaaniye Kya Hai Ab Desh Me Corona Ki Sthiti
Ab Non Samrt TV Par Bhi Chalega Netflix , Dekh Sakenge Web Series , Jaaniye Kaise