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ज्ञानवापी मामला : हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी केस में खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इस याचिका को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ दाखिल किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में सिविल सूट दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने अर्जी दाखिल की थी।

अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के केंद्रीय वक्फ अधिनियम के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है।

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