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आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खराब तबीयत के आधार पर जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जैन को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन न तो किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।

दिल्ली के बाहर नहीं जा सकेंगे जैन

अदालत ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन इस दौरान मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ ही आप नेता के दिल्ली से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 11 जुलाई तक जारी रहेगा, और अगले आदेश के लिए 10 जुलाई को सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन को अपने इलाज की रिपोर्ट कार्ड कोर्ट में सबमिट करना होगा।

पिछले साल किया गया था सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।

बीते दिन सत्येंद्र जैन की तबीयत और भी बिगड़ गई

इससे पहले सत्येंद्र जैन बुधवार सुबह करीब छह बजे सत्येंद्र जैन सीजे-7 के अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उन्हें सामान्य कमजोरी के कारण निगरानी में रखा गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की। जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।

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