डिजिटल डेस्क : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को, जिन्होंने ई-श्रम कार्ड बनवाया है, हर महीने 500 रुपये की आर्थिक मदद देती है. ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. वहीं, यूपी में आठ करोड़ से अधिक कामगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में…
इस तरह करें रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम विकल्प पर क्लिक करें.
इसके बाद नया पेज खुलने पर मांग की जानकारियां भरें.
जानकारियां भरने के बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा. उसे दर्ज करें.
अब पंजीकरण फॉर्म दिखाई देखा. इसे पूरा भरें.
जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें अपलोड करें.
दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर लें कि जो जानकारी आपने भरी है, वह सही है कि नहीं.
अब फॉर्म को सबमिट कर दें.
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अंकों का ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा.
कुछ ऐसे श्रमिक भी होंगे, जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है. ऐसे में वह नजदीकी सीएससी पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं. सरकार ने भी पंजीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है- 14434. इस नंबर पर फोन कर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
बैंक खाता
पासपोर्ट साइज फोटो
ई-श्रम कार्ड कौन बनवा सकता है
मजदूर, नरेगा मजदूर, चरवाहा, डेयरी वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पशुपालक, रिक्शा चालक, ट्यूटर, घर का नौकर-नौकरानी, क्लर्क, ऑपरेटर, नर्स, कुली, कुक, रिसेप्शनिस्ट, हॉकर, सफाई कर्मचारी, गार्ड, ब्यूटी पॉर्लर की वर्कर, नाई, दर्जी, मोची, बढ़ई, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाले, डिलीवरी बॉय, वेटर, वार्ड बॉय, पुजारी, चाट ठेला वाले, भेल वाला, चाय वाला, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी.
Read More: ATS आरोपी मुर्तजा अब्बासी को कल गोरखपुर कोर्ट में करेगी पेश
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कामगारों का दो लाख रुपये तक का बीमा
दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर दो लाख और आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख रुपये की अनुदान राशि
आपदा या महामारी की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार से मदद मिलने में आसानी