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असम के कुछ हिस्सों में मुसलमानों से छीना जा सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा

 जिजिटल डेस्क : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका आकलन राज्य या जिले की कुल आबादी के आधार पर किया जाना चाहिए। असम विधानसभा में बजट सत्र के दौरान, सरमा ने कहा, “कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, यह उसके धर्म, संस्कृति या शैक्षिक अधिकारों के लिए खतरों पर निर्भर करता है। अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो उस समुदाय को अब अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है।”

असम में समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है या नहीं, इस पर भाजपा विधायक मृणाल सैकिया के सवाल का जवाब देते हुए, सरमा ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार, “कोई भी जो सीधे तौर पर नहीं कह सकता मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वे एक विशेष राज्य में अल्पसंख्यक हैं।

सरमा ने कहा, “कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं इसकी परिभाषा उस विशेष राज्य या जिले में प्रचलित वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। यह चिंता का विषय है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई कर रहा है।”

केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में कहा है कि छह समुदायों (ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन) को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ ही जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं की संख्या कम है, उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

असम के कई जिलों में हिंदू भी अल्पसंख्यक : सरमा

सरमा ने कहा, “असम के संदर्भ में बराक घाटी में बंगाली भाषियों को भाषाई अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। वहीं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं जो असमिया, रेंगमा नागा और मणिपुरी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के कुछ हिस्सों में बंगाली भाषी भाषाई अल्पसंख्यक होंगे।” उन्होंने कहा, “भारत में लंबे समय से यह भावना थी कि देश भर के सभी मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। लेकिन अब इस परिभाषा को चुनौती दी गई है।

सर्वोच्च केंद्र द्वारा कोर्ट से कहा गया है कि परिस्थितियों के आधार पर हिंदू भी एक विशेष राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हैं।उन्होंने कहा कि असम के दक्षिण सलमारा जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम बहुसंख्यक हैं।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल केंद्र ही तय कर सकता है कि किन समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। असम में नागांव, धुबरी जैसे कई जिले हैं, जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। सीएम ने कहा, ‘हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं थी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन के बाद ही इस शब्द को परिभाषित किया गया था। वहां भी केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही माना जाता था न कि भाषाई अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक माने जाने वाले धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन हैं।

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वरिष्ठ अधिवक्ता नेकिबुर जमां ने कहा, “मामले की सुनवाई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है और यह विचाराधीन है। असम के लिए जब हम धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट करना होगा कि असमिया बोलने वाले मूलनिवासी मुसलमान अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं या नहीं।

पूरे भारत में एक समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के बजाय, यह स्थिति के आधार पर राज्य स्तर पर किया जा सकता है। लेकिन इसे जिला स्तर पर ले जाने से दिक्कतें और बढ़ सकती हैं. इस पर निंदनीय बयान देने के बजाय मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।”

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