डिजिटल डेस्क : विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत (ईडी हिरासत) सात मार्च तक बढ़ा दी है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की हिरासत आज खत्म हो रही है। विशेष अदालत ने उन्हें आठ दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। दूसरी ओर, नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में अपील की। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को होगी।
बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी ने नवाब मलिक की याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा. कोर्ट ने ईडी को 7 मार्च तक का समय दिया है. अब 8 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मलिक ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मुंबई के कुर्ला में प्लंबर मुनीरा ने 30 लाख रुपये में 300 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी और 20 लाख रुपये का भुगतान भी किया।
मालिक पर लगे ये आरोप
इस जमीन के मालिक को एक पैसा भी नहीं दिया गया। इसके बजाय, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मुंबई बम धमाकों के आरोपियों को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन दी गई। यह जमीन तब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के नाम पर ले ली गई थी। इसके बदले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के खाते में 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इससे पहले जांच दल ने राकांपा नेता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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मलिक पिछले चार महीनों में केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दूसरे राकांपा नेता हैं। इससे पहले, राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में एक अन्य कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया था।