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लखीमपुर : सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच का किया फैसला………

 डिजिटल डेस्क : उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अक्टूबर में हुई हिंसा की अक्टूबर जांच की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नामित किया है। उच्च न्यायालय ने घटना की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। साथ ही यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी टीम में तीन आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने और जस्टिस जैन की रिपोर्ट जमा करने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पैनल में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों एसबी शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को शामिल किया है। मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दे रही है. हालांकि, सरकार ने कहा कि जिन लोगों पर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था, उन्हें भी पीट-पीट कर मार डाला गया। फिलहाल उन लोगों के परिवारों की मदद के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार से उन लोगों की मदद पर विचार करने को कहा, जिन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है.

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साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई एसआईटी जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने के बाद होगी. हम आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में भाजपा समर्थकों की एक कार एक किसान आंदोलन से टकरा गई थी, जिसमें चार किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थी. बाद में हिंसा में तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना में यूपी पुलिस अब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. मिश्रा की जमानत याचिका भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

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