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कर्नाटक हिजाब केस: हाईकोर्ट ने कहा- कानून व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर है, संविधान हमारी भगवद गीता है

डिजिटल डेस्क : कर्नाटक में हिजाब का मामला अब कॉलेज से बाहर फैल गया है और धार्मिक उन्माद में बदल रहा है. कर्नाटक के PES कॉलेज में जब एक लड़की हिजाब पहनकर पहुंचती है तो उसे भगवा तौलिये पहने कुछ लोगों से घेर लिया जाता है. इसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। कर्नाटक हाई कोर्ट भी इसी मामले में चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

कोर्ट ने कहा- संविधान हमारी भगवद गीता
मंगलवार को अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत अपनी भावनाओं के मुताबिक नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक चलेगी. संविधान ही न्यायालयों के लिए गीता है। जो भी फैसला होगा वह सभी याचिकाओं पर लागू होगा।

वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का अहम हिस्सा है. तब महाधिवक्ता ने कहा कि कॉलेजों को यूनिफॉर्म चुनने की आजादी दी गई है. जिन छात्रों को कोई समस्या है वे कॉलेज विकास समिति से संपर्क करें।

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बहस कैसे शुरू हुई?
हम आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। कॉलेज ने कहा है कि अगर यहां यूनिफॉर्म लगाई जाती है तो अलग-अलग कपड़े पहनने वाले लोगों को कॉलेज में नहीं बैठने दिया जाएगा. इसके खिलाफ लड़कियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनका तर्क है कि इस तरह से हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन है।

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