हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब बहस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. वहीं, शीर्ष अदालत ने हिजाब के समर्थन में उतरे छात्रों के वकीलों से कहा कि वे इस मुद्दे को अनुचित महत्व न दें. दरअसल, हिजाब समर्थक छात्रों के वकील देवदत्त कमल ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां परीक्षा शुरू होने वाली है, तत्काल सुनवाई हुई तो किसी की भी पढ़ाई बाधित नहीं होगी.
शीर्ष अदालत ने जवाब दिया: वकील देवदत्त कमल की दलील में शीर्ष अदालत ने कहा है कि आप मामले को भड़काने की कोशिश नहीं करें. अदालत ने कहा कि परीक्षण का हिजाब विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने इन मामलों में अनावश्यक तवज्जो नहीं देने का निर्देश दिया है। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिजाब समर्थक छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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