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चौथी बीवी को ₹30 हजार भत्ता दें, हाईकोर्ट का सांसद मोहिबुल्ला को आदेश

पारिवारिक विवाद में मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहबुल्ला नदवी को सख्त आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चौथी पत्नी रुमाना नदवी को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर हर महीने 30 हजार रुपये का गुजारा भत्ता दिया जाए। कोर्ट ने यह आदेश आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। दरअसल सांसद ने आगरा के फैमिली कोर्ट के एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने केस की सुनवाई के दौरान कहा, पारिवारिक विवाद का संभावित समाधान खोजा जाए। कोर्ट ने इस पारिवारिक विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थ को नियुक्त किया है। यही नहीं कोर्ट ने मध्यस्थ को तीन महीने का समय दिया है। ताकि वह मध्यस्थता के परिणाम से संबंधित अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा, इस मामले को बेंच के साथ लंबित या आंशिक रूप से सुना हुआ नहीं माना जाएगा।

क्या थी सांसद की याचिका

सांसद के खिलाफ 2020 में उनकी चौथी पत्नी रुमाना परवीन ने केस दर्ज कराया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सीआरपीसी की धारा 127 में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में एक अप्रैल 2004 को आगरा की फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश ने एक आदेश दिया था, जिसे रद्द कराने के लिए रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सांसद के वकील ने कोर्ट से इस मामले की मध्यस्थता केंद्र को भेजने का आग्रह किया था।

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