अलीगढ़ : अलीगढ़ में लाउड स्पीकर विवाद के बाद विवादित बयान देने वाली सपा नेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सपा नेत्री ने अपना एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वह अन्य धर्म के लोगों को आहत करने वाली बातें बोल रही थी। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद आरोपी महिला नेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सपा नेत्री ने कहा था मंदिर के सामने पढ़ेंगी कुरान
सपा की महिला विंग की महानगर अध्यक्ष रूबीना खानम ने सोमवार को विवादित वीडियो जारी किया था। जिसके बाद यह वीडियो शहर में आग की तरह फैलना शुरू हो गया और लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस को शिकायत की। इसमें महिला नेत्री ने कहा था कि अगर उनके धार्मिक कार्यों के साथ छेड़छाड़ की गई और उनके धर्म के बीच में कोई आया तो तो वह शांत नहीं बैठेंगी। वह सैकड़ों महिलाओं के साथ सड़क पर उतरेंगी और मंदिरों के सामने बैठकर कुरान का पाठ करेंगी। इसलिए हिंदू संगठन के लोग संभल जाएं और लाउड स्पीकर से अजान का विरोध करना बंद कर दें। क्योंकि यह मुस्लिम समाज का धार्मिक मामला है और हमेशा से चलता आया है।
रूबीना ने भाजपा पर लगाए थे आरोप
सपा की महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रूबीना खानम ने अपने जारी किए गए वीडियो भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भाजपा की शह पर ही हिंदू वादी संगठन और बजरंग दल मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब इस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहती है और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए मुस्लिमों को शिकार बना रही है। वह बोली कि आज भाजपा सरकार अपने धर्म को भूल चुकी है और अटल बिहारी बाजपेयी की हिंदू मुस्लिम एकता की बात को भूल चुकी है। वह जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह सारी चीजें न रुकी तो मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलेंगी और मोर्चा संभालेंगी।
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देर रात सिविल लाइंस में दर्ज हुआ मुकदमा
महिला नेत्री का सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया और इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई। जिसके बाद पुलिस ने इास मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय ने बताया कि महिला नेत्री के विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ थाना सिविल लाइंस धारा 153ए, 295ए, 298 और 505 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।