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देश की आज़ादी के बाद होने जा रही पहली महिला को फांसी।,कब कहा और किस जुर्म में दी जाएगी फांसी ?
ऐसा क्या हुआ कि एक महिला को दी गई फांसी कि सजा ?
कब कहा और किस जुर्म में दी जाएगी फांसी ?
देश की आजादी के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी महिला को फांसी के फंदे से लटकाया जायेगा। हांलांकि पहले भी एक बार एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गयी थी पर महिला संघठन की राष्ट्रपति से गुजारिश के बाद उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। पर इस बार एक महिला को फांसी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है।
कहाँ होगी फांसी ?
मथुरा की जेल देश की सिर्फ एकलौती ऐसी जेल है जहाँ महिलाओं को फांसी दी जा सकती है, जैसा कि इस बार होने जा रहा है। माथुर की जेल करीब 150 साल पुरानी है और इसे महिलाओं को फांसी देने के लिए ही बनाया गया था , जिस वजह से शबनम को भी मथुरा की जेल में ही फांसी दी जाएगी। Desh Ki Aazadi Ke
क्या था शबनम का जुर्म ?
दरअसल यह सजा अमरोहा की शबनम को परिवार के सात सदस्यों की नृशंस हत्या के जुर्म में दी गयी है। शबनम की उम्र 38 वर्ष है और उसका एक 12 साल का बेटा भी है। जिसका जन्म जेल में ही हुआ था क्यूंकि जब शबनम की गिरफ्तारी हुई तब शबनम गर्भवती थी। Desh Ki Aazadi Ke
7 साल तक तो शबनम का बेटा उसके साथ जेल में ही रहा पर अब वह जेल से बाहर किसी की देख रेख में रहता है। जानिए आखिर क्या था शबनम का जुर्म। अमरोहा निवासी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 14-15 अप्रैल 2008 की रात को खुद के ही घर में खौफनाक खूनी खेल खेला था।
उसने अपने माता-पिता, दो भाई, एक भाभी, मौसी की लड़की और मासूम भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया था। शबनम ने इतनी बड़ी वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसके परिवार को शबनम का रिश्ता उसके प्रेमी के साथ मंजूर नहीं था।
कैसे हुआ जुर्म का खुलासा ?
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इतनी बड़े जुर्म को अंजाम देने के बाद शबनम पुलिस से रोने बिलखने लगी पुलिस ने बहुत समय तक छानबीन की पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पर कुछ समय बाद पुलिस को शबनम के गर्भवती होने की खबर मिली शबनम के शादीशुदा होने की बिना उसका गर्भवती होना पुलिस को बड़ी बात लगी। Desh Ki Aazadi Ke
जिसकी वजह से पुलिस ने शबनम से पूछताछ करना शुरू किया पुलिस ने जब शबनम के फ़ोन का रिकॉर्ड निकला तो घटना के वक़्त शबनम ने बार बार एक ही नंबर पर बार बार बात की थी। उसके बाद शबनम के प्रेमी सलीम के पास से वह कुल्हाड़ी भी मिली जिससे शबनम ने परिवार जन को मारा था साथ ही दोनों के खून से सने हुए कपडे भी मिले।
साथ ही शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद यह बात भी सामने आयी की उन्हें पहले कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ।आखिर में बेबस होकर शबनम ने अपना जुर्म क़ुबूल कर लिया और अपने साथ अपने प्रेमी के भी शामिल होने की बात को माना। हांलांकि इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए पर सर्विलांस से दोनो के बीच हुई बात चीत का पता चला।
कब सुनाई गयी सज़ा ?
आपको बता दें की इस मामले में अमरोहा कोर्ट में दो साल तीन माह तक चली थी सुनवाई तब जाकर उसके बाद 15 जुलाई 2010 को जिला जज एसएए हुसैनी ने फैसला सुनाय की शबनम और सलीम को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनका दम न निकल जाए। Desh Ki Aazadi Ke
दया याचिका हुई ख़ारिज
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हालांकि आपको बता दें की दोषी शबनम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी थी, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ही बरकरार रखा। Desh Ki Aazadi Ke
इसके बाद शबनम और सलीम ने राष्ट्रपति को दया याचिका भी भेजी थी, परन्तु राष्ट्रपति भवन से उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब अगर शबनम को फांसी होती है तो शबनम देश की पहली ऐसी महिला होगी जिसे फांसी के फंदे से लटकाया जायेगा।
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