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रिश्ता नहीं निभाने पर बेटी को पिता से पैसे मांगने का हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर बेटी का पिता से कोई संबंध नहीं है तो पिता को पैसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है. इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर बच्चे का अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं है तो उसे पैसे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है. एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस किशन कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने दिया फैसला।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने साफ कर दिया है कि अगर लड़की का पिता के साथ लंबे समय से कोई संबंध नहीं है तो उसे अपने पिता से पैसे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में लड़की 20 साल की है और वह अपना रास्ता खुद चुनने के लिए स्वतंत्र थी। इसके बावजूद उनका अपने पिता से कोई संबंध नहीं था। उस स्थिति में, वह उनसे उनकी शिक्षा के लिए पैसे की मांग नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़की की उम्र उसे अपने जीवन का रास्ता चुनने का अधिकार देती है। लेकिन फिर उसे अपीलकर्ता से किसी भी तरह के पैसे की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

हालांकि, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर मां चाहे तो बेटी के भरण-पोषण की राशि से मदद कर सकती है. तलाक के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी. जहां पति ने अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन किया, जिसे पंजाब और हरियाणा की अदालतों ने खारिज कर दिया।

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इसके बाद उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में समझौता कराने की कोशिश की गई. जब तलाक की अर्जी चल रही थी. यहीं पर पिता और उनकी बेटी के रिश्ते को विराम दिया गया था। लड़की पैदा होने के बाद से ही अपनी मां के साथ रहती थी और अब 20 साल की उम्र में उसने अपने पिता को देखने से भी इनकार कर दिया। उसी मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि लड़की अपनी शिक्षा के लिए किसी भी पैसे की हकदार नहीं होगी।

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