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कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी तथा अन्य दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की गयी। जिसमें कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि इस संकट से निपटने के लिए उनका नेशनल प्लान क्या है? क्या टीकाकरण ही मुख्य विकल्प है। Corona Mahamari Ke Maddenazar Supreme Court
इस सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, ‘हमें लोगों की जिंदगी बचाने की आवश्यकता है। हमें जब भी जरूरत महसूस होगी, हम हस्तक्षेप करेंगे । राष्ट्रीय आपदा की इस मुश्किल घड़ी में हम मूकदर्शक नहीं बन सकते। हम हाईकोर्ट्स की सहायता की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस विषय में उन अदालतों को भी मुख्य रोल अदा करना है।’ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी ।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को दिए गए 5 निर्देश
Corona Mahamari Ke Maddenazar Supreme Court
1. एससी (SC) ने केंद्र से पूछा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र को मौजूदा हालात स्पष्ट करने होंगे। ऑक्सीजन कितनी है? राज्यों को केंद्र से ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है ? राज्यों की कितनी आवश्यकता है? यह जल्द से जल्द पता करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?
2. गंभीर हो रही स्वास्थ्य आवश्यकताओं को बढ़ाया जाए। कोरोना के बेड्स को भी बढ़ाया जाए।
3. वो तरीके बताइए जो रेमडेसिविर तथा फेवीप्रिविर जैसी आवश्यक दवाओं की किल्लत को पूर्ण करने के लिए उठाए गए।
4. फिलहाल कोवीशील्ड तथा कोवैक्सिन जैसी दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। सबको वैक्सीन लगाने के लिए हमे कितनी वैक्सीन की आवश्यकता होगी? साथ ही वैक्सीन के अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने के पीछे क्या तर्क तथा आधार हैं? Corona Mahamari Ke Maddenazar Supreme Court
5. 28 अप्रैल तक इस बात का जवाब दें कि 18+ आबादी के टीकाकरण के लिए आधारिक संरचना से जुड़े क्या मामले हैं।
केंद्र का कहना है कि पीएम स्वयं इन समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं
केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार उच्च स्तर पर इस मामले पर कार्य कर रही है। दिक्कतों को दूर करने के लिए पीएम खुद स्वयं इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम हालातों को बेहद सावधानी से संभाल रहे हैं।
पिछली सुनवाई में अदालत ने मांगा था इन चार बिंदुओं पर नेशनल प्लान
Corona Mahamari Ke Maddenazar Supreme Court
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था – कोरोना तथा ऑक्सीजन जैसे मामलों पर 6 अलग-अलग हाईकोर्ट्स में सुनवाई की जा रही है। जिससे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हाईकोर्ट के मसलों पर सुनवाई करने का मतलब केस ट्रांसफर करना नहीं है। हाईकोर्ट्स आगे बढ़ें तथा फैसले लें। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोविड के लगातार बिगड़ते हालातों पर चार बिंदुओं में नेशनल प्लान की मांग की थी ।
1. दिल्ली समेत कुछ राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत बनी हुई है तथा मरीजों की जाने जा रही है।
2. सम्पूर्ण देश में एक मई से टीकाकरण का तीसरा फेज स्टार्ट हो रहा है, परंतु राज्यों में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है।
3. कोरोना के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की सभी राज्यों में किल्लत है।
4. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन लगाने का हक कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए। यह राज्य सरकार के अधीन हो। Corona Mahamari Ke Maddenazar Supreme Court
Written By : Aarti
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