Homeदेशकर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, लगी धारा 144

कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, लगी धारा 144

डिजिटल डेस्क : कर्नाटक के शिवमोगा जिले में रविवार रात करीब 9 बजे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर पर हत्या कर दी गई। 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता का नाम हर्षा है। हत्या के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ गया है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हिजाब विवाद से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि हर्षा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शाल के समर्थन में पोस्ट लिखी थी।

कर्नाटक के उडुपी में जब से हिजाब विवाद का मामला सामने आया है, तब से बजरंग दल काफी सक्रिय है। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को पुलिस साजिश के तहत देख रही है। हालांकि, पुलिस अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है।

तनाव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई
कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर माहौल पहले से तनावपूर्ण है। ऐसे में बजरंग दल की एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अलर्ट है और पूरे राज्य सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है।

हिंदू संगठनों ने हिजाब का विरोध किया
बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन स्कूलों में हिजाब की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक के कोपा में एक सरकारी स्कूल में छात्रों ने भगवा पहनकर हिजाब का विरोध किया था। आरोप था कि स्कूल ने छात्रों को भगवा पहनकर आने की मंजूरी दी थी और मुस्लिम छात्राओं से कहा था कि वे हिजाब पहनकर न आएं।

इसके बाद स्कूल ने अपने आदेश में कहा कि 10 जनवरी तक स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार पोशाक पहन सकते हैं। इसके विरोध में छात्रों ने भगवा स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के बजरंग दल संयोजक सुनील केआर ने हिजाब विवाद को हिजाब जिहाद बताया था।

कांग्रेस नेता ने वीडियो जारी कर कहा- काट देंगे
कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक के कांग्रेस नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हिजाब का विरोध करने वालों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में मुकर्रम खान यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि हिजाब का विरोध करने वालों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा।

खान ने कथित तौर पर कहा था कि हमारी जाति (धर्म) को चोट मत पहुंचाओ, सभी जातियां समान हैं। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ खिलाफ IPC की धारा 153 (A), 298 और 295 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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