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इस देश में गैर-मुसलमानों को शादी की अनुमति देने के लिए बनेगा नई अदालत

डिजिटल डेस्क : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मुस्लिम देश ने गैर-मुसलमानों को शादी, तलाक और बच्चों को गोद लेने का अधिकार दिया है। संयुक्त अरब अमीरात इसके लिए एक नया कानून लेकर आ रहा है। अब तक सिर्फ शरिया कानून ही यूएई में शादी की इजाजत देता था। अन्य मुस्लिम देशों की तुलना में यूएई का यह ताजा और ऐतिहासिक कदम है।

संयुक्त अरब अमीरात के खाड़ी राज्य ने अपने देश में रहने वाले गैर-मुसलमानों को उपहार के साथ अपने रीति-रिवाज के अनुसार शादी करने की अनुमति दी है। इतना ही नहीं, यूएई जल्द ही इसके लिए एक कोर्ट शुरू करेगा, जहां गैर-मुसलमानों को शादी करने की इजाजत दी जा सकती है।

यूएई समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम के अनुसार, गैर-मुसलमानों को यूएई नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चे पैदा करने से संबंधित सभी अधिकारों की अनुमति होगी।

यह संयुक्त अरब अमीरात में नवीनतम और ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले, अन्य खाड़ी देशों की तरह, संयुक्त अरब अमीरात में शादी और तलाक इस्लामी शरिया सिद्धांतों पर आधारित थे। अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान (यूएई फेडरेशन के अध्यक्ष) द्वारा जारी डिक्री में कहा गया है कि नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, रखरखाव, संयुक्त बच्चों की कस्टडी और पितृत्व और विरासत का प्रमाण शामिल है।

WAM के अनुसार, कानून का उद्देश्य अन्य खाड़ी देशों की तुलना में विश्व मंच पर UAE की स्थिति में सुधार करना है। रिपोर्ट में गैर-मुस्लिम परिवार पर यूएई के नए नागरिक कानून को दुनिया के सामने एक नई पहल बताया गया है। गैर-मुस्लिम पारिवारिक मामलों से निपटने के लिए अबू धाबी में एक नई अदालत की स्थापना की जाएगी, जो अंग्रेजी और अरबी दोनों में काम करेगी।

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यूएई ने पिछले साल संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किए। इनमें विवाह पूर्व यौन संबंध और शराब के सेवन को अपराध से मुक्त करना और तथाकथित ऑनर किलिंग से निपटने में सहिष्णुता के प्रावधान को निरस्त करना शामिल है।

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