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एनडीए में महिलाओं की शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ये निर्देश

डिजिटल डेस्क :  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस साल से महिलाओं को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अगले साल मई 2022 में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस साल 14 नवंबर को हुई एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने इसकी तुलना आपात स्थिति से की और कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे उपयुक्त हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद कोई दिक्कत आने पर सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। रक्षा मंत्रालय द्वारा यूपीएससी के सहयोग से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक साल की देरी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा कि हम प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम सटीक समय सीमा तय नहीं करने जा रहे हैं जिसके लिए यूपीएससी को अधिसूचित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि सशस्त्र बलों ने कई आपात स्थितियों से निपटा है। उन्हें आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वे इससे निपटने में सक्षम होंगे।

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मंगलवार को दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि वह अब महिला अधिकारियों के लिए उपयुक्त चिकित्सा मानक बनाने की प्रक्रिया में है। हलफनामे के अनुसार, सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा महानिदेशक और विशेषज्ञों का एक संगठन तीनों रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक अभ्यास करेगा और उनकी उम्र, प्रशिक्षण के प्रकार आदि को देखते हुए चिकित्सा मानकों का निर्धारण और निर्माण करेगा।

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