Homeउत्तर प्रदेशइरफान सोलंकी को राहत, गैंगस्टर केस में भी हाईकोर्ट से मिली जमानत

इरफान सोलंकी को राहत, गैंगस्टर केस में भी हाईकोर्ट से मिली जमानत

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इरफान की याचिका मंजूर करते हुए, उनके भाई रिजवान को भी राहत दी है। रिजवान की याचिका भी मंजूर हो गई है। इरफान दो साल से जेल की सलाखों में हैं। कानपुर की शीशामऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चुनी गई थीं।

इरफान सोलंकी 24 महीनों से जेल में हैं बंद

इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि इरफान सोलंकी ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत किया। इस मामले में इरफान सोलंकी पिछले 24 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद हैं, जबकि अन्य चार आरोपी कानपुर जेल में हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 सितंबर 2025 को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने दलीलें पेश कीं। जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया।

अन्य मामलों में भी इरफान सोलंकी को मिली जमानत

इरफान सोलंकी को हाल ही में अन्य मामलों में भी जमानत मिल चुकी है। मार्च 2025 में रंगदारी के एक मामले में उन्हें और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत मिली थी। इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने के आरोप में उन्हें जमानत मिली थी। इसके अलावा इरफान सोलंकी को जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा के घर में आगजनी के मामले में कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को सात साल की सजा सुनाई थी।

इस सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 नवंबर 2024 को जमानत तो दी। लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकी।

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