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हिजाब विवाद: कर्नाटक में हिजाब की मांग कर रहीं 10 लड़कियों पर FIR

नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में पुलिस ने 10 लड़कियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है। बच्चियों पर धारा 144 के तहत लगाए गए रोक के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस के मुताबिक, आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कदम केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के एक बयान का अनुसरण करता है, जिन्होंने कर्नाटक सरकार से अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने का आह्वान किया, “चाहे वह भगवा हो या हिजाब।”

शुक्रवार को जोशी ने कहा कि कुछ लोग गलत मकसद से हिजाब की बहस को खत्म नहीं होने दे रहे हैं. अदालत के आदेश की अवहेलना अन्यायपूर्ण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। परेशान करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा। शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इस प्रतिबंध को संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को है. हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पहले ही स्कूल-कॉलेज परिसरों में धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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इससे पहले शिवमोग्गा जिले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रतिबंध का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था. इन लोगों ने मुस्लिम छात्रों द्वारा कैंपस में हिजाब और बुर्का न पहनने के खिलाफ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया.

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