बॉम्बे हाई कोर्ट ने अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अडाणी को एक मामले में बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने गौतम और राजेश को करीब 388 करोड़ रुपये के बाजार विनियमनों के कथित उल्लंघन के मामले में बरी किया है। कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड या आपराधिक साजिश का कोई मामला नहीं बनता है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने साल 2012 में अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) और इसके प्रोमोटरों गौतम अडाणी और राजेश अडाणी समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला शुरू किया था।
क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केस से जुड़ी तमाम दलीलों और सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया, जिससे ये साफ होता है कि इसमें फ्रॉड का कोई मामला नहीं बनता है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर, 2019 में सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और इसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया था।
गौतम और राजेश अडाणी ने किया था हाई कोर्ट का रुख
जांच एजेंसी ने गौतम अडाणी और राजेश अडाणी पर आपराधिक साजिश और फ्रॉड का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया था। जिसके बाद दोनों उद्योगपतियों ने साल 2019 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द करने की अपील की थी। बताते चलें कि सेशन कोर्ट में उन्हें मामले से बरी करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस आर. एन. लड्ढा की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सोमवार को सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और दोनों उद्योगपतियों को मामले से बरी कर दिया।
अडाणी एंटरप्राइजेज में शेयरों में आज दिखी तेजी
बताते चलें कि अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर बीएसई पर 28.05 रुपये (1.26%) की तेजी के साथ 2250.00 रुपये के भाव पर बंद हुए। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 2285.55 रुपये के इंट्राडे हाई से लेकर 2201.00 रुपये के इंट्राडे लो तक पहुंचे थे। हालांकि, कंपनी के शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे हैं। अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों का 52 वीक हाई 3743.00 रुपये है। बीएसई के मुताबिक, कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 2,59,690.66 करोड़ रुपये है।
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