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दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर ! ऑड-ईवन सिस्टम हुआ लागू

दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में ऑड-ईवन सिस्टम लागू होगा। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ये सिस्टम लागू किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ये फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की क्लास ऑफलाइन होगी। यानी उन्हें स्कूल जाना होगा। वहीं 6वीं क्लास से ऊपर के बच्चों की क्लास ऑनलाइन होगी। अभी ऑफिसों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये फैसला दिवाली के बाद होगा।

अगर हवा की स्पीड बढ़ती है तो प्रदूषण के जमाव में राहत मिलेगी। इसी के अनुसार आगे के निर्णय होंगे और साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाएं वाले ट्रक और सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अब दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य पर पूरी तरह से बंद रहेंगे।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि

आपको बता दे कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक़ लगातार तापमान का गिरना और हवा की स्पीड बहुत धीमी होना इसकी मुख्य वजह है। आज 436 AQI आ गया है, दिल्ली में पूरे 365 दिन प्रदूषण को कम करने के लिये काम हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के लिए समर और विंटर एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, साल 2015 में 109 दिन साफ़ 365 में जो इस साल बढ़कर 206 हो गया है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्हें वो सारी जानकारी दी गयी कि अब तक क्या-क्या काम किया गया है।

एक हफ्ते से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब

आपको जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर शुरू होते ही दिल्ली में स्मॉग के चलते एयर क्वॉलिटी खराब होती जा रही है। आसमान में धुएं की चादर छाई हुई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक्यूआई इतना बिगड़ गया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है. गले में खराश, आंखों में जलन आदि के साथ-साथ सांस संबंधित गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं।

दिल्ली में पहली बार लागू हुआ था ऑड ईवन

मालूम हो, साल 2016 की जनवरी में जब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही थीं, तब दिल्ली सरकार पहली बार ऑड-ईवन नियम लागू किया था। इसके बाद यह नियम अप्रैल 2016 में भी लागू हुआ। नियम यही था कि 2, 4, 6, 8 और 0 वाली तारीखों पर ईवन नंबर की गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। वहीं, 1, 3, 5, 7 और 9 वाली तारीखों पर ऑड नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर उतर सकेंगी।

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