डिजिटल डेस्क : क्रूज ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी जमानत अर्जी में कहा कि ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल (एनसीबी) उन्हें ड्रग रखने के लिए व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश कर रहा था। आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में है और उसकी जमानत अर्जी दो बार खारिज हो चुकी है। उसके बाद उनके वकील बॉम्बे हाईकोर्ट गए। मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है। ड्रग रोधी एजेंसी अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
आर्यन ने अपनी जमानत अर्जी में दी ये दलीलें
जहाज पर ऑपरेशन के बाद एनसीबी को मुझसे कोई दवा नहीं मिली।
मेरा अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार के अलावा किसी भी आरोपी से कोई संबंध नहीं है।
इसका व्हाट्सएप चैट के संदर्भ में एनसीबी से कोई लेना-देना नहीं है। वे चैट बहुत पहले की हैं।
इन कथित चैट को किसी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके लिए गोपनीय जानकारी हासिल की गई हो।
जांच अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप चैट की व्याख्या पूरी तरह से गलत है।
सत्र न्यायालय के फैसले पर सवालिया निशान लग गया है
आर्यन खान ने कोर्ट के जमानत न देने के फैसले पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि आर्यन प्रभावशाली था, इसलिए हिरासत से रिहा होने पर वह सबूतों को छिपा सकता है। आर्यन ने कहा, “अगर वह प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।”
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कोर्ट ने कहा आर्यन एक साजिश का हिस्सा था
3 अक्टूबर को मूनमून धमेचा के साथ एरियन खान अरबाज मर्चेंट और एनसीबी को गिरफ्तार किया गया था। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मध्य मुंबई में आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल, धमेचा बैकुल्ला महिला जेल। विशेष नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने आर्यन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह एक साजिश का हिस्सा था।