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COVID-19 का टीका लगाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

डिजिटल डेस्क : कोरोना वायरस के संचरण को रोकने के लिए देश भर में कोविड-19 का टीकाकरण कोविड-19 टीकाकरण अभियान जोरों पर है। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.

टीका लगवाने के लिए आपको कुछ अन्य क्रेडेंशियल दिखाने की आवश्यकता है
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए एक व्यक्ति को दूसरा पहचान पत्र दिखाना होगा. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूर और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि उन्हें आधार कार्ड बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि कुछ केंद्र टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूर और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अधिकारियों से कहा कि वे आधार कार्ड बनाने पर जोर न दें क्योंकि यह COVID-19 टीकाकरण के उद्देश्य से पहचान का एकमात्र प्रमाण है।

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बिना पहचान पत्र के 87 लाख लोगों को टीका लगाया गया है
वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आवेदन के संबंध में एक हलफनामा पेश किया। जानकारी प्रदान करते हुए कहा गया कि COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और कोई अन्य दस्तावेज दिखाया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश वकीलों ने पीठ को बताया कि आधार ही एकमात्र शर्त नहीं है और 87 लाख लोगों को बिना किसी पहचान के टीके लगाए गए हैं।

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