हिजाब विवाद: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज सुनवाई खत्म. इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में कोई उचित समाधान नहीं निकला। सुनवाई के दौरान, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं में से एक को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहमतुल्लाह कोतवाल ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अदालत का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं।” वहीं, याचिकाकर्ता के वकील बिनोद कुलकर्णी (जिनकी अपील लंबित है) ने अदालत से कहा, ”यह समस्या पागलपन पैदा कर रही है और मुस्लिम लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है.”
कुलकर्णी ने अदालत से मुस्लिम लड़कियों को कम से कम शुक्रवार को हिजाब पहनने की अंतरिम अनुमति देने को कहा। दूसरी ओर, पांच छात्राओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम डार ने अदालत से कहा कि हिजाब पर सरकार के आदेश से उनके हिजाब पहनने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश असंवैधानिक है। अदालत ने डार से अपनी वर्तमान याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने को कहा।
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