भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है | आरबीआई ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण यह कदम उठाया है | इन पाबंदियों के लागू होने के बाद रायगढ़ सहकारी बैंक के खाताधारक 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे | सेंट्रल बैंक ने इसके अलावा भी कुछ अन्य पाबंदियां लगाने की जानकारी दी है |
सहकारी बैंक पर लगी ये पाबंदियां
रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी | सेंट्रल बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक के ऊपर बिना पूर्व-अनूमति के कर्ज देने पर भी रोक लगा दी है | इसी तरह रायगढ़ सहकारी बैंक अब न तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है और न ही ग्राहकों से कोई नया डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है | रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि रायगढ़ सहकारी बैंक के ग्राहक अपने बचत और चालू खातों से 15,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे |
कैंसिल नहीं हुआ है बैंकिंग लाइसेंस
सहकारी बैंक पर ये पाबंदियां अगले छह महीने तक लागू रहेंगी | रिजर्व बैंक ने कहा कि छह महीने तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी | उसके बाद रिजर्व बैंक के अगले आदेश से आगे की स्थिति साफ हो सकेगी | सेंट्रल बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक के ऊपर पाबंदियां लगाने का ऐलान करने के साथ ही ये भी बताया कि इसका मतलब बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है | सेंट्रल बैंक के इस फैसले से सहकारी बैंक के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है | हालांकि राहत की बात है कि छह महीने के बाद उनकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं |
इस बैंक पर RBI ने लगा दिया जुर्माना
रिजर्व बैंक देश में काम कर रहे सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर निगरानी रखता है | कोई गड़बड़ी पाए जाने पर रिजर्व बैंक इस तरह के कदम उठाता है | सेंट्रल बैंक ने कहा कि रायगढ़ सहकारी बैंक की वित्तीय सेहत में सुधार आते ही पाबंदियों में नरमी आने लगेगी | सेंट्रल बैंक ने अलग से एक बयान में बताया कि श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है | यह जुर्माना बैंकिंग फ्रॉड के क्लासिफिकेशन और उसकी जानकारी देने में हुई देरी के कारण लगाया गया है |
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