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केरल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने का आदेश जारी किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती जीने का अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता और अगर इस कारण कोई भी अनहोनी होती है तो जनता समेत कोई भी से हमारी जानकारी में ला सकता है और फिर इस पर कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा।”
कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले को लेकर कहा कि यह बात चौंकाने वाली है कि सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आकर लॉकडाउन में ढील देने जैसा फैसला कर रही है और अगर ऐसे में बकरीद को लेकर दी गई ढील के कारण कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार बढ़ती है और फिर अगर कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को कोर्ट में उठाता है तो कोर्ट सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।
आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “हम केरल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने और साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर दिए गए हमारे फैसले पर गौर करने के निर्देश देते हैं।”
केरल सरकार को कोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश
केरल सरकार द्वारा बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने वाले फैसले को रद्द करने पर अभी तक कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है वही लॉकडाउन में ढील का आज आखिरी दिन है। इसे लेकर पेटीशनर की ओर से फेस सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर कोर्ट आदेश दे सकती है लेकिन कोर्ट का कहना है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है।
कोर्ट ने सरकार के फैसले पर की सख्त टिप्पणी
बीते दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के बकरीद में लॉकडाउन में ढील देने के फैसले पर सख्त टिप्पणी की थी जिसे लेकर जस्टिस आर एफ नरीमन ने कहा था कि ऐसे वक्त में जब राज्य में मेडिकल इमरजेंसी है ऐसे में सरकार का यह फैसला हैरान कर देने वाला है
इस तरह का फैसला करके राज्य सरकार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। के साथ ही उन्होंने कहा कि केरल सरकार के इस फैसले से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे मुसीबत के समय में सरकार यह फैसला करके लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी कर रही है।
सरकार ने 3 दिन तक दी पाबंदियों में छूट
केरल सरकार के इस फैसले को लेकर बीकेडी नाम बीएड में वकील प्रीति सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
दरअसल केरल सरकार ने बकरीद के मौके पर 18 से 20 जुलाई तक लॉकडाउन और पूर्णा के नियमों में छूट देने का फैसला किया वहीं दूसरी ओर केरल में इस समय को रोना मामलों में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है।
जिस कारण ही बीते 24 घंटे के अंदर राज्य में कोरोना के 9931 नए मामले सामने आए वही राज्यों में आने वाले कोरोना मामलों की लिस्ट में केरल टॉप पर है जिस कारण ही केरल सरकार द्वारा पाबंदियों में छूट देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट को जरा भी नहीं भाया और केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई।
Written By : Shruti
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