डूँगरपुर : सादिक़ अली : ढाई साल पहले हुई दुष्कर्म की वारदात के दोषी पर पॉक्सो डूंगरपुर ने दिया फैसला । 1 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना अदायगी के साथ 20 साल कठोर कारावास की दी सज़ा।
पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने लगातार तीन दिन तक रोजाना जिले में पूर्व में हुई अलग अलग दुष्कर्म की वारदातों पर फैसला देते हुए दोषियों को सज़ा देकर दुष्कर्मियों के दिलों दिमाग मे हड़कंप सा मचा दिया है।मंगलवार और बुधवार के बाद आज गुरुवार को करीब ढाई वर्ष पर एक वारदात जिसमें पीड़िता कपड़े सिलवाने और रिपेयर करवाने के लिए अपने घर से निकल नज़दीकी गाँव में एक दर्जी की दुकान के लिए निकली थी।
इस बीच रामसागड़ा थाना सर्कल के डाकन मारिया गाँव निवासी राजकुमार उर्फ राजू नामक युवक ने पीड़िता को डरा- धमकाकर अपनी बाइक पर बैठाकर पहले अपने घर और उसके बाद गुजरात में अपने मामा के घर ले जाकर कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।उक्त मामले में पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने गुरुवार को फैसला देते हुए राजकुमार उर्फ राजू को 20 साल कठोर कारावास और 1 लाख 16 हज़ार रुपये जुर्माना अदायगी का फैसला दिया।
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पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने लगातार तीन दिन तक रोजाना जिले में पूर्व में हुई अलग अलग दुष्कर्म की वारदातों पर फैसला देते हुए दोषियों को सज़ा देकर दुष्कर्मियों के दिलों दिमाग मे हड़कंप सा मचा दिया है।मंगलवार और बुधवार के बाद आज गुरुवार को करीब ढाई वर्ष पर एक वारदात जिसमें पीड़िता कपड़े सिलवाने और रिपेयर करवाने के लिए अपने घर से निकल नज़दीकी गाँव में एक दर्जी की दुकान के लिए निकली थी।