UP Ke Mainpuri Me Honour Killing Ke Aropi Ki Zamanat Kharij , uttar pradesh ke mainpuri me owner killing ke ma allahbad high court ne glushan ki zamanat ki kharij , mainpuri me owner killing mamla
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ऑनर किलिंग के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक नहीं है।बता दें कि आरोपी पर अपनी बहन और उसके प्रेमी की परिवार के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगा है।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा ,जानिए ?
इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है और किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता और हर किसी को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है।परिवार के लोगों को उस सदस्य को समाप्त करने का अधिकार नहीं है।बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है।
पूरा मामला ?जानिए
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक ज्योति नाम की लड़की ने परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी जाति के लड़के राहुल से शादी कर ली थी। इसके बाद युवकी के घरवाले नाराज थे।नाराज़ परिजनों ने दोनों की हत्या कर दी थी।
बता दें कि मैनपुरी जिले में मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।याची अधिवक्ता ने दलील दी कि उसने हत्या नहीं की है, उस पर केवल चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है।लेकिन कोर्ट ने कहा याचिका एक्टिव रोल है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।
Written By : Preyasi Pandey
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