डिजिटल डेस्क : मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में ‘मध्य प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली विधेयक-2021’ पेश किया। विधेयक को राज्य के कानून एवं व्यवस्था मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी दलों के बीच पेश किया। इस पर गुरुवार को सदन में चर्चा होगी और इसके उसी दिन पारित होने की संभावना है।
पत्रकारों से बात करते हुए, मिश्रा ने बिल के बारे में कहा, “बिल आज (बुधवार) पेश किया गया था। आंदोलनों, प्रदर्शनों, जुलूसों या सांप्रदायिक दंगों में सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘उदाहरण के लिए पिछले साल 25 दिसंबर को उज्जैन में और पिछले साल 1 अप्रैल को इंदौर में घटना हुई थी. जब डॉक्टर उनका इलाज करने गए तो उनकी पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। उस समय भयानक COVID-19 संकट था। जान बचाने गए लोगों पर पत्थर फेंके। जो पत्थर फेंक कर नुकसान करते हैं, उनके घर हटाने पड़ते हैं, पत्थर कितने हैं।’
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कैबिनेट ने 16 दिसंबर को बिल को मंजूरी दी
मिश्रा ने कहा, ‘कानून तोड़ने वालों की आंखों में कानून का डर होना चाहिए। यह कानून ऐसे लोगों के लिए है जो अपराधी बन कर समाज में घूमते हैं। उन्होंने कहा, “मैं मानता हूं कि कल (गुरुवार) मध्य प्रदेश विधानसभा में कानून पारित किया जाएगा।” 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी।