Sunday, December 8, 2024
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Kendra Sarkar Supreme Court Me Teekankaran Neeti Ka Bachao Karti Aai Nazar

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सुप्रीम कोर्ट कोरोना संक्रमण के कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार टिप्पणी करते नजर आ रही है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीकाकरण नीति को लेकर घिरी केंद्र सरकार कोर्ट में अपना बचाव करती दिखी। जिसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। Kendra Sarkar Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दायर किए गए हलफनामे में कहा गया कि सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी क्योंकि कई राज्य सरकारें इस की मांग कर रहे थे जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन उत्पाद को से सभी राज्यों को एक कीमत पर वैक्सीन सप्लाई करने के लिए भी कह रही है।

केंद्र सरकार द्वारा टीके की एक रात के लिए डेढ़ ₹100 चुकाने पड़ते हैं तो वहीं वैक्सीन निर्माता कंपनियां राज्यों से इसके लिए 300 से ₹400 प्रति डोज ले रहे हैं। जिस पर केंद्र सरकार का कहना है कि उसी वैक्सीन की कीमत कम इसलिए चुकानी पड़ रही है क्योंकि सरकार ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन का आर्डर दिया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा।
Kendra Sarkar Supreme Court

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीकाकरण की नीति को लेकर हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि केंद्र देश में चल रहे व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन निर्माताओं को बड़े-बड़े ऑर्डर देता है जबकि राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के और डर केंद्र सरकार की आर्डर की तुलना में काफी छोटे होते हैं जिस वजह से इसका सीधा असर कीमत पर देखा जा सकता है।

जिस पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि वैक्सीन की अलग-अलग थीम तो से प्राइवेट टैक्सी निर्माताओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी बाजार होगा जिसके परिणाम स्वरूप वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा और इससे इसकी कीमतें भी बहुत अधिक नहीं होंगी और साथ ही देश में ही वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन उत्पादक प्रोत्साहित होंगे।
साथ ही केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि अलग-अलग का अधिक असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिकतर राज्यों ने घोषणा कर दी है कि वह जनता को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएंगे। Kendra Sarkar Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेड बेड आवश्यक चिकित्सा सामग्री रेमदेसीविर इंजेक्शन सहित अन्य जरूरी दवाइयों की उपलब्धता देश में सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों और टीकाकरण को लेकर सवाल किए थे।

जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि वह कोरोना की जरूरी दवाइयों और अन्य सामग्रियों की सप्लाई को लेकर कोर्ट स्वत इस केस में किसी भी तरह का आदेश पारित ना करें। क्योंकि इस महामारी को लेकर सभी नीतियां मेडिकल एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की सलाह पर तय हो रही है जिस वजह से इसमें किसी भी तरह की न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। Kendra Sarkar Supreme Court

Written By : Shruti Dixit

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