Thursday, November 21, 2024
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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, आखिकार मिल गई जमानत

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा है कि उनके खिलाफ ईडी की जांच अधूरी है। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस के जजमेंट को फॉलो किया है।

अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था

सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।

कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी

ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं, जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।

पहले भी 6 हफ्ते की मिली थी जमानत

26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। मई में एक हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल पहुंचे थे। 25 मई की सुबह आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था।

जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया ने जताई खुशी

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक क्रांति के जनक हैं। कैसे अस्पताल को शानदार बनाया जाता है उसके जनक है सत्येंद्र जैन। बीजेपी ने साजिश करके सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवाया क्योंकि बीजेपी को डर था। अस्पतालों के ठीक होने और दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए बीजेपी ने आप के नेताओं के खिलाफ साजिश रची। अब दिल्ली के सब काम तेजी से होंगे। सत्येंद्र जैन को लेने हम जायेंगे।

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अरविंद केजरीवाल ने कहा – भगवान हमारे साथ

वही अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था ? इनके यहां कई कई बार रेड हुई, एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और ग़रीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है, आज ये भी रिहा हो गए।

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