स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव अयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित दस्तावेज और आंकड़ा पेश कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैंक ने दानकर्ता, बॉन्ड नंबर और किस राजनीतिक दल द्वारा अब तक बॉन्ड भुनाए गए, इसके ब्योरे से संबंधित सभी दस्तावेज आयोग को मुहैया कराए। चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई दी थी सख्त चेतावनी
आपको बता दे एसबीआई को 12 मार्च तक ब्योरा सौंपने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर एसबीआई अदालत की अवमानना की कार्यवाही झेलेगा। एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसबीआई की याचिका
एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की याचिका खारिज कर दी और उसे मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। किसी पार्टी को कितना बॉन्ड मिला, ये जानकारी आयोग को बतानी होगी। जानकारी साझा करने के बाद लोगों को अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नामों का पता चलेगा। किसने कितने का बॉन्ड खरीदा, ये सब जानकारी सार्वजनिक होगी। सवाल ये भी उठता है कि किस राजनीतिक दल को कितना बॉन्ड मिला, क्या इसकी भी जानकारी सामने आएगी।
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