Saturday, August 30, 2025
Homeउत्तर प्रदेशअब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट...

अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

संवाददाता – देवेन्द्र शुक्ला, प्रयागराज। मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अंसारी की याचिका स्वीकार करते हुए मऊ स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी है। इस आदेश के साथ ही अब उनका विधायक का दर्जा बहाल हो जाएगा और मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था।

क्या है पूरा मामला

2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 वर्ष की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी। जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी। अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी। अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा था। जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की थीं। उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था।

अब्बास अंसारी की विधायकी अब रहेगी बरकरार

अब्बास अंसारी यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के टिकट पर विधायक चुने गए थे। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह तय हो गया है कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर अब चुनाव कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी। यानी अब्बास अंसारी की विधायकी अब बरकरार रहेगी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

अब्बास अंसारी पर बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 189 (लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी), 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना और सौहार्द बिगाड़ना), 171एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

read more : हमलावर ने सीएम रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़ और बाल खींचने की कोशिश

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments