Monday, June 30, 2025
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SC ने वाराणसी कोर्ट को कोई आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया

डिजिटल डेस्क : उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी विवाद मामले में होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक टाल दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो मामले से जुड़ा कोई आदेश कल तक जारी ना करे. दरअसल, हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट से मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टालने की मांग की थी. वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन को अटैक आया है, इसलिए सुनवाई कल तक टाल दी जाए.

मुस्लिम पक्ष ने कही ये बात

हालांकि, मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजेफा अहमदी ने कहा कि इस मामले की वजह से दूसरी जगहों पर भी इस तरह के मामले दाखिल हो रहे हैं. ऐसे में हमारी मांग है कि मामले की सुनवाई में देरी ना हो. आज भी वाराणसी कोर्ट में अर्जी लगी है कि मस्जिद की दीवार गिरा दी जाए. चूंकि ट्रायल कोर्ट कार्यवाही जारी रहेगी, हमारी आशंका ये है कि वो इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है.

कल शाम तीन बजे सुनवाई होगी

ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कल तक ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाई. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी कल तक टाली. अब कल शाम तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं, इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि कल तक वो ट्रायल कोर्ट में आगे नहीं बढ़ेंगे.हालांकि, मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डीएम को आदेश दिया था कि वो ये सुनिश्चित करें कि जिस जगह कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया है, उसे बचाया जाए. लेकिन ऐसा करने में मुस्लिम समुदाय के पूजा के अधिकार का हनन ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए.

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दरअसल, जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वो एक तालाब है, जिसका इस्तेमाल मस्जिद में आए लोग वजू (वो प्रक्रिया को इस्लाम धर्म को मानने वालो लोग नमाज पढ़ने से पहले खुद के शुद्धिकरण के लिए करते हैं) के लिए करते थे.

 

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