जमीन हड़पने के मामले में सपा नेता आजम खान को मिली जमानत

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, उनकी जल्द रिहाई की कोई संभावना नहीं है। विशेष रूप से, आजम 2020 की शुरुआत से जेल में है और पिछले कुछ वर्षों में, यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ 88 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 6 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। मंगलवार को 87वें मामले में आजम को जमानत मिल गई थी लेकिन कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ 88वां केस दर्ज किया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी राहत

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मानहानि के मामले में आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खान को जमानत देने का का निर्देश दिया। आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है।

कोर्ट ने आजम खान को सरकारी जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, इसके बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। उसके खिलाफ दो मामलों में अभी की फैसला सुरक्षित है|

फर्जीवाड़ा के मामले में आजम खान के साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी भी जेल में बंद थे। आजम की पत्नी तंजीम फात्मा अभी रामपुर से विधायक हैं, जबकि बेटा अब्दुल्ला आजम खान रामपुर के स्वार टांडा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं।

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