Monday, June 30, 2025
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हिजाब : कर्नाटक हाईकोर्ट में अब बड़ी बेंच करेगी मामले की सुनवाई

बेंगलुरू:  हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई भी हुई. हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच में करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति दीक्षित की पीठ ने यह सिफारिश की। अब बड़ी बेंच इस पर विचार करेगी कि क्या स्कूल और कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने से रोक सकते हैं। हाईकोर्ट की एक बड़ी बेंच इस संबंध में संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े सभी मामलों पर विचार करेगी. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बुधवार को स्कूल-कॉलेज परिसर में हिजाब प्रतिबंध से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया कि मुख्य न्यायाधीश मामले को एक बड़ी पीठ के पास ले जाएंगे। बनाने का फैसला कर सकते हैं

मंगलवार से कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि व्यक्तिगत कानून के कुछ पहलुओं पर विचार करते हुए मामलों ने मौलिक महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं। विवादास्पद मुद्दों की चौड़ाई को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, अदालत की राय, क्या इस संबंध में एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

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न्यायमूर्ति दीक्षित ने आदेश में कहा, “पीठ ने यह भी कहा कि अंतरिम याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के समक्ष भी रखा जाना चाहिए, जिसे मुख्य न्यायाधीश का दर्जा दिया जा सकता है।” कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की है। हिजाब के बाद कक्षा में प्रवेश। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक के कई शिक्षण संस्थानों में हिजाब के विरोधी और समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में शिमोगा समेत कर्नाटक के कई जिलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में कई प्रदर्शन हुए हैं. इस दौरान छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली। 

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