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पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कराह रहा है कोरोना के तेजी से राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पकवाड़ा चल रहा है।
बावजूद इसके कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने के लिए पांच मंत्रियों के एक समूह का गठन किया
मंत्री समूह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंपी इस रिपोर्ट में सख्त कदम उठाने के साथ ही लॉकडाउन लगाने जैसे सुझाव दिए गए इस दौरान राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुरुवार को राज्य में 14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है Rajasthan Me 10 Se
आपको बता दें कि प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है दरअसल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन पहले से ही लागू है इसके तहत पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही है इसके तहत बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे और 10 मई से सरकार ने 24 मई का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी इससे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र से राष्ट्रीय लोक डाउन की मांग की गई थी
लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
Rajasthan Me 10 Se
राज्य में 10 मई सुबह 5:00 बजे से 24 मई सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन लगने के साथ ही विवाह समारोह 31 मई 2011 के बाद आयोजित किए जाएंगे इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे विवाह से संबंधित किसी प्रकार के समारोह डीजे बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि के अनुमति 21 मई तक नहीं होगी विवाह घर पर ही या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी जिसमें केवल 11 व्यक्ति अनुमत होंगे इसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी
निर्णय के अनुसार विवाह में बैंड बाजा हलवाई तंबू या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी शादी के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी मैरिज गार्डन मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे विवाह स्थल मालिकों टेंट व्यवसाई और कैटरिंग संचालकों बैंड बाजा वादाको आदि को अग्रिम बुकिंग राशि आयोजन कर्ता को लौटाने होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के अनुमति नहीं होगी किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी Rajasthan Me 10 Se
आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य।
चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे बारात के आवागमन के लिए बस और ऑटो टेंपो ट्रैक्टर जीप आदि की अनुमति नहीं होगी मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अंतरराज्ययी के भीतर माल का परिवहन कराने वाले भारी वाहनों का आवागमन माल उतारने चढ़ाने तथा इस कार्य के लिए नियोजित अनुमत होंगे
राज्य में चिकित्सा एवं आपातकालीन एवं अनुमति श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले एक शहर से दूसरे शहर तथा गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई rt-pcr नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए प्रथक वास में रखा जाएगा श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी श्रमिकों को आवागमन में असुविधा ना हो इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा Rajasthan Me 10 Se
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