सोमवार, 26 अक्टूबर 2026
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ईद की छुट्टी को हरियाणा सरकार ने गजेटेड हॉलीडे लिस्ट से हटाया

हरियाणा सरकार ने ईद के गजेटेड छुट्टी को चेंज करके रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ये बदलाव किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 26.12.2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए।

यह अधिसूचित किया जाता है कि ईद-उल-फितर, 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) के रूप में किया जाता है। क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 सप्ताहांत अवकाश के दिन हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अंतिम दिन है। यह पत्र सभी विभागों को जारी किया गया है।

ईद के दिन खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय

इस आदेश के बाद अब सरकारी के सभी सरकारी दफ्तर ईद के दिन खुले रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों को इस दौरान छुट्टी लेने की इजाजत होती है। हरियाणा में बेशक ईद को गजेटेड छुट्टी की लिस्ट से हटा दिया गया है लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं।

रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होता है

रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश (आरएच) है जिसे कर्मचारी चुन सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। यह एक प्रकार का अवकाश है जिसके लिए कर्मचारियों के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि वे छुट्टी लेना चाहते हैं या नहीं।

बता दें कि ईद-उल-फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दिन अवकाश रद्द कर दिया है। क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है और वर्ष के लिए वित्तीय बदलाव करने की समय सीमा भी है।

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