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Dill Me Ab LG Ki Sarkar , Kendra Ne Jari Kiya Naya Kanoon

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Dill Me Ab LG Ki Sarkar , Kendra Ne Jari Kiya Naya Kanoon

दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी।अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। Dill Me Ab LG Ki Sarkar

गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।’ इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।

आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार को लेनी पड़ेगी उपराज्यपाल की सलाह।इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा।

कब पास हुआ विधेयक
Dill Me Ab LG Ki Sarkar

गौरतलब है कि लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था और विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है,

कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त कानून विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा।

आप ने किया विरोध , बताया विरोधी कानून
Dill Me Ab LG Ki Sarkar

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने एक फैसले का जिक्र कर केंद्र के कानून का विरोध किया था।बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो।

इस कानून से बढ़ सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी।बता दें कानून में किए गए संशोधन के मुताबिक सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे।राज्यसभा में बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को दिल्ली की जनता का अपमान बताया था। बिल के पास होने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। Dill Me Ab LG Ki Sarkar

Written By : Priyanshi Pandey

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