घर में घुस कर जान से मारने की दे रहे एलानिया धमकी

कोतवाली

अमेठी: राजेश सोनी : कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरे दीना पाठक निवासी जगदीश के घर में घुस के रात के अंधेरे में समय लगभग 11:30 बजे गीता देवी व ऊषा देवी तथा पति मुकेश कुमार ने मिल कर जगदीश प्रसाद तिवारी को जमकर मारा पीटा। जिससे जगदीश को सर पर गहरी चोट आई। वहीं थाने से आने के बाद मुकेश कुमार पीड़ित को दे रहा एलानिया धमकी।

अगर किसी से कोई शिकायत की या फिर कहीं आगे पैरवी करने गए तो जान से मार देंगे।वही जगदीश प्रसाद तिवारी ने बताया कि मेरी जान माल को किसी तरह का कोई नुकसान होता है। तो उसका जिम्मेदार कमरौली पुलिस प्रशासन होगा।पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो।लेकिन कार्यवाही ने नाम पर पुलिस को साँप सूंघ जाता है.

धारा 503 अंतर्गत मिलने वाली सजा

इसके तहत धमकी देने वाले व्यक्ति को सामान्य अपराध के लिए धमकी देने पर 2 वर्ष की कारावास या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।अगर धमकी किसी ऐसे अपराध के लिए है जो जान से मारने अथवा किसी जघन्य अपराध के लिए दिया जा रहा है तो उसके फलस्वरूप उसे 7 वर्ष की सजा या अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार

अगर कोई भी व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति का अपमान करता है या गालियां देता है ऐसी कोई भी चीज कहता है जिससे कि वह व्यक्ति जानता है कि ऐसा बोलने से सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आकर कोई भी ऐसा अपराध  एलानिया  कर सकता है तो…ऐसे में जो भी व्यक्ति उसे अपमानित करता है उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत कार्रवाई की जाती है।

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