Tuesday, December 23, 2025
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यूपी में स्कूलों के विलय मामले में यूपी सरकार को हाईकोर्ट से झटका

यूपी में स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीतापुर में स्कूलों के विलय पर यथा स्थिति बनाए रखने का दिया आदेश है। बुधवार को को लखनऊ बेंच हाईकोर्ट में सरकार की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखा था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई की।

दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। कोर्ट को बताया गया कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों के विलय का आदेश दिया है और साथ ही जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे थे। उनको भी विलय की सूची में शामिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई बहस

बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहस हुई थी। हालांकि समय की कमी के चलते बहस पूरी न हो पाने पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवायी की। उक्त अपीलों में बच्चों की ओर से उनके अभिभावकों ने विशेष अपीलें दाखिल करते हुए, एकल पीठ के 7 जुलाई के निर्णय को चुनौती दी है।

आंगनबाड़ी कार्य के लिए होगा स्कूल भवनों का उपयोग

उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को एकल पीठ ने स्कूलों का विलय करने के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बहस के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने दलील दी थी कि स्कूलों का विलय पूरी कर से सम्बंधित प्रावधानों के तहत किया गया। यह भी बताया गया कि खाली हुए स्कूल भवनों का उपयोग बल वाटिका स्कूल के रूप में व आंगनबाड़ी कार्य के लिए किया जाएगा। सरकार की ओर से कुछ अन्य तथ्यों को भी रखने के लिए मंशा जाहिर की गई थी।

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